रेवाड़ी के डीएम ने जिला में लगाई धारा 144,आदेशों की अवहेलना पर धारा 188 के तहत कार्यवाही

The Political Observer Staff By The Political Observer Staff
2 Min Read

स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुरक्षा के दृष्टिगत आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेवाड़ी में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुरक्षा के दृष्टिगत आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने अपने आदेशों की स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत ये आइटम रहेंगे प्रतिबंधित
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत 15 अगस्त तक माइक्रो लाइट, एयर क्राफ्ट, ग्लाईडर, पावर ग्लाइडर, हाट एयर बैलून, काइट फ्लाइंग, चाइनीज माइक्रो लाइट का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सभी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला, अस्पताल, साइबर कैफे संचालकों व मालिकों को वहां ठहरने वाले व कैफे सेवाएं लेने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड आईडी सहित मेंटेन करना होगा ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

ड्रोन उड़ाने व रखने पर लगाई पाबंदी :
डीएम अशोक कुमार गर्ग ने जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में ड्रोन उड़ाने व रखने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि संबंधित उपमंडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Share This Article
Leave a comment