4 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

The Political Observer Staff By The Political Observer Staff
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(नीतू आर्य) नैनिताल विशेष नयायधीश एन डीपीएस /द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को 4 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की जमानत अर्जी खरीज़ कर दी। मामले के अनुसार 1/8/2020 को उपनिरीक्षक रोहताश सिंह की ओर से हल्द्वानी-लालकुआं एन एच वाहन चेकिंग के दौरान चालक सीठ पर बैठे व्यक्ति पवन सिंह पुत्र स्व. बच्ची सिंह निवासी नवाड़खेड़ा गौलापार कड़गोदम से 5 किलो 200 ग्राम चरस व प्रकाश आर्य से 4 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की थी। प्रकाश चंद्र के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत पत्र दिया था। जिसका सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा शाह द्वारा विरोध किया गया। क्योंकि चरस की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणि में आती है और इतनी अधिक मात्रा में चरस का परिवहन करना अभियुक्त की चरस तस्करी में संलिप्तता को दर्शाता है । मामले की सुनवाई के बाद विशेष नयायधीश एन डीपीएस /द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज़ कर दी।

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