राजस्थान की सभी जेलों में मोबाइल, सिमकार्ड तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए तलाशी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील कारागारों पर कर्मियों को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के भी आदेश दिये हैं।
दिशानिर्देश में जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जेलों में निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी के लिए गठित दल का प्रभारी जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाये तथा तलाशी दल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध भी हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आर.ए.सी. का भी उपयोग किया जा सकता है।
इसी तरह कारागारों में बंदियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जाना आवश्यक होगा।