नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि डीडीएमए लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले फरवरी माह में हुई डीडीएमए में की बैठक में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए चालान की राशि को घटाकर 500 रुपए करने का फैसला किया गया था। वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक डीडीएमए में की बैठक में मास्क नहीं पहनने पर चालान नहीं काटने का बेशक फैसला किया गया है, लेकिन सभी लोगों को मास्क लगाने और समाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई है।